i) खाता धारक को
एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा तथा COVID- 19
COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रोटोकॉलों की बढ़ती संख्या के बीच, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने नोटों के माध्यम से इस महामारी के संचरण के डर से अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली विदेशी मुद्रा को स्वीकार करने से विदेशी मुद्रा निवासी मना कर दिया है।
- बैंकों का मानना है कि अनिवासी भारतीय (Non-resident Indians- NRIs) खाताधारकों को सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से रोकने की दिशा में कोई उपाय नहीं किये हैं, जबकि नोटों के माध्यम से COVID-19 के संचरण का जोखिम रहता है तथा इन मुद्राओं का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
- NRIs अपने निवास स्थान तथा अपने मूल देश के बीच व्यापक ब्याज दर का अंतर होने तथा इस ब्याज दर का लाभ उठाने के लिये भारतीय बैंकों में अपना फंड जमा कराते हैं।
विदेशी विनिमय दर
- विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत ‘विदेशी विनिमय दर’ कही जाती है। विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है।
- कुछ अर्थशास्त्री इसे घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य भी कहते हैं।
- NRIs भारतीय बैंकों में दो प्रकार के जमा खाते खोल सकते हैं-
- प्रत्यावर्तनीय जमा (Repatriable Deposits)
- अप्रत्यावर्तनीय जमा (Non Repatriable Deposits)
- NRIs के पास प्रत्यावर्तनीय जमा खाते के 2 विकल्प होते हैं-
विदेशी मुद्रा- अनिवासी- बैंक खाता(Foreign Currency Non-Resident- Banks):
- इसे संक्षिप्त में FCNR- (B) खाते के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुद्रा जोखिम बैंकों द्वारा वहन किया जाता है।
निवासी विदेशी मुद्रा खाता - भारत में बसने हेतु भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए
भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा एक लाभकारी जमाराशि योजना लाया है. देश वापस आने वाले आपके सभी मौजूदा खातों का नया नाम आरएफसी खाते होगा. ये खाते यूएस डॉलर, जीबीपी, यूरो और एयूडी मूल्यवर्ग में बनाए गए हैं.
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विदेशी मुद्रा निवासी
- एनआरआई के वास्तविक प्रयोजन हेतु आरएफ़सी खाते की राशि स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय मानी जाती है.
- आरएफ़सी खाता खोलने और निधियों को विदेश में अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है.
- स्थानीय उपयोग के लिए आरएफ़सी निधियों को आसानी से भारतीय रुपये में आहरित किया जा सकता है.
- पुनः विदेश जाने के लिए एनआरआई इस राशि का आसानी से उपयोग कर सकते हैं और खाते को पुनः एफ़सीएनआर और एनआरई खाते में भी बदल सकते हैं जैसा कि खाता उनके ‘भारत वापस आने’ के पहले था.
निवासी विदेशी मुद्रा खाता - भारत में बसने हेतु भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- यह राशि सावधि जमा के रूप में बारह माह से लेकर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रखी जाएगी.
- ब्याज दरें इस प्रकार होंगी :
- 12 माह से 60 माह तक की आरएफसी जमाराशियों पर एफसीएनआर जमा के समान ही ब्याज दर प्रभारित की जाएगी (12 महीने से पहले समय पूर्व भुगतान हेतु कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा).
- यदि कोई व्यक्ति जो उस वर्ष के पिछले 10 वित्तीय वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहा हो, या उस वर्ष से पहले के 7 पिछले वर्षों के दौरान भारत में रहा हो, या कुल मिलाकर 729 दिनों तक या इससे कम की अवधि के लिए भारत में रहा हो तो विदेशी मुद्रा निवासी उसे 'निवासी लेकिन आम तौर पर निवासी नहीं (आरएनओआर)' माना जाएगा और वह 'आरएफसी' पर आयकर छूट का दावा कर सकता है.
बड़ौदा एडवांटेज सावधि जमा खाता नॉन कॉलेबल (अप्रतिदेय)
अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - चालू खाता (एनआरई - सीए)
अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - बचत खाता (एनआरई - एसबी)
विदेशी मुद्रा निवासी
ब्यौरे
विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर(बी) खाता)
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना (एनआरई खाता)
अनिवासी सामान्य रुपया खाता योजना (एनआरओ खाता)
कौन खाता खोल सकता है
अनिवासी भरितीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)/भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)
(बंगलादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/स्वामित्व वाली संस्थानों को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता है)
अनिवासी भरितीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)/भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)
(बंगलादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/ स्वामित्व वालो को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता है)
निवासी विदेशी मुद्रा
Returning Indians, i.e. those Indians, who were non-residents earlier and are returning now for permanent stay, are permitted to open, hold and maintain with an Authorized Dealer in India a Foreign Currency Account, to be विदेशी मुद्रा निवासी known as a Resident Foreign Currency (RFC) Account, out of –
[a] Foreign currency assets held outside India and brought to India at the time of returning for permanent stay;
[b] Foreign exchange received as pension or any other superannuation or other monetary benefits from the employer outside India;
[c] Foreign exchange realised on conversion of the foreign assets including foreign security or immovable property situated outside विदेशी मुद्रा निवासी India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or/and repatriated to India;
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
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