नवभारत टाइम्स 29-09-2022

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ईडी ने विदेशी मुद्रा कारोबार कंपनी की 21.14 करोड़ रुपये जमा को किया जब्त

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नवभारत टाइम्स 29-09-2022

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एक ‘गैरकानूनी’ ऑनलाइन विदेशी मुद्रा कारोबार कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों के 21.14 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक जमाओं को जब्त कर लिया है।

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत इन इकाइयों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है। इस कंपनी की पहचान ऑक्टाएफएक्स की भारतीय शाखा के तौर पर की गई है।

यह कंपनी ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग नाम से एक ऐप के अलावा एक वेबसाइट का संचालन भी करती है। इससे जुड़ी इकाइयों पर क्रिप्टो मुद्राओं में कारोबार करने का भी आरोप है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के खिलाफ शुरू की गई जांच में सामने आया कि यह ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत स्थित फर्म ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में परिचालन कर रही थी।

जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘विदेशी मुद्रा कारोबार के इस मंच का सोशल नेटवर्किंग मंचों पर काफी प्रोत्साहन किया जा रहा है। अपने मंचों पर उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए प्रोत्साहन मॉडल भी चलाए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं से इकट्ठा की जाने वाली राशि को डमी इकाइयों के जरिये भेज दिया जाता है।’’

ईडी ने कहा कि विभिन्न डमी इकाइयों के बैंक खातों में जमा की गई राशि को बाद में सीमापार भेजे जाने के मामले भी देखे गए हैं। इसके साथ ही एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार ब्रोकरों एवं उनके भारतीय साझेदारों के बीच 'साठगांठ' का भी पता लगाया है।

इन 34 वेबसाइट से रहें बचके, RBI ने जारी की अलर्ट लिस्ट

इन 34 वेबसाइट से रहें बचके, RBI ने जारी की अलर्ट लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा कारोबार में शामिल 34 गैर-अधिकृत एंटिटीज की एक अलर्ट लिस्ट जारी की है. इन एंटिटीज में ऑक्टाएफएक्स, अल्पारी, हॉटफॉरेक्स, और ओलंपिक ट्रेड शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा कारोबार (Forex Trade) के लिए अधिकृत नहीं ऑक्टाएफएक्स होने के बावजूद देश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का संचालन कर रही हैं.

RBI ने कहा कि निवासी व्यक्ति सिर्फ फेमा (FEMA) की शर्तों के तहत अधिकृत व्यक्तियों के साथ और वैध उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि निवासी व्यक्ति यदि फेमा के तहत वैध उद्देश्यों से इतर या RBI द्वारा गैर मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) के जरिये विदेशी मुद्रा का लेनदेन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

क्यों उठाया गया यह कदम

RBI ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स उसे कुछ ईटीपी की वैधता स्पष्ट करने के संबंध में अनुरोध मिल रहे थे. ऐसे में केंद्रीय बैंक ऑक्टाएफएक्स ने अपनी वेबसाइट पर ऐसी इकाइयों के संबंध में अलर्ट लिस्ट प्रकाशित करने का फैसला किया, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और न ही वे विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का संचालन कर सकती हैं.

ये है पूरी अलर्ट लिस्ट

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RBI ने आगे कहा कि लिस्ट संपूर्ण नहीं है और प्रकाशन के समय उसे जो जानकारी थी, उस पर आधारित है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर कोई एंटिटी लिस्ट में शामिल नहीं है तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वह RBI द्वारा अधिकृत है. हालांकि अनुमति प्राप्त विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल RBI या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSE लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत ईटीपी पर ही किया जाना चाहिए.

अधिकृत व्यक्तियों और ETP की सूची

RBI ने अपनी वेबसाइट पर अधिकृत व्यक्तियों और ETP की सूची भी उपलब्ध कराई है.

हमारे सहयोगियों

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Explainer: सोशल मीडिया इन्फलुएंसर्स के लिए सरकार क्यों ला रही है सख्त नियम, जानें 50 लाख तक जुर्माने की वजह

Social Media Influencers के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी केंद्र सरकार

Social Media Influencers: केंद्र सोशल मीडिया पर एक्टिव कंटेंट क्रिएटर के लिए पैड प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : September 13, 2022, 18:29 IST

हाइलाइट्स

केंद्र सरकार कंटेंट क्रिएटर के लिए पेड प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है
पेड प्रमोशन को लेकर कई यूट्यूबर्स और इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं
अब प्रमोशन से पहले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अपनी पहचान रखने वाले इंफ्लुएंसर्स (प्रभावशाली लोग) और सेलिब्रिटीज अब सरकार के रडार पर हैं. दरअसल केंद्र सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर के लिए पेड प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है. जिसमें भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है. एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के बावजूद इन नए नियमों की घोषणा की गई है.

विज्ञापनों पर नजर रखने वाली इस संस्था ने पिछले साल प्रभावशाली लोगों के लिए प्रमोशनल पोस्ट को लेबल करना अनिवार्य कर दिया था. ASCI से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि भारत में इनफ्लुएंसर्स की मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है.

क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़ी गड़बड़ी के बाद सख्ती

कंटेंट क्रिएटर आयुष शुक्ला ने कहा कि, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़ी हालिया गड़बड़ी, जहां पैसों की निकासी को रोक दिया गया था और यहां तक ​​​​कि आरबीआई ने ऑक्टा एफएक्स जैसे ट्रेडिंग ऐप के खिलाफ सख्ती बरती थी. इसलिए सरकार की ओर से इस तरह कदम की बहुत जरूरत थी क्योंकि इससे रेग्युलेशन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा.

दरअसल इस साल की शुरुआत में जब क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म वॉल्ड ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी लेनदेन को निलंबित कर दिया, तो अक्षत श्रीवास्तव, अनीश सिंह ठाकुर, अंकुर वारिकू और अनंत लद्दा सहित ब्रांड को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली लोगों को आलोचना का सामना करना पड़ा था.

सोशल मीडिया यूजर्स ने इन YouTubers पर आरोप लगाया कि कई छात्रों और युवाओं ने इन रचनाकारों की सामग्री से प्रभावित होने के बाद अपने पैसों को वॉल्ट में जमा कर दिया था. इन यूट्यूबर्स ने वॉल्ड को सोशल मीडिया पर क्रिप्टो एफडी के रूप में प्रचारित किया था.

ज्यादातर शिकायतें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ

क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को पिछले साल गैर-जिम्मेदार विज्ञापनों के लिए सरकार ने फटकार लगाई थी. खासतौर पर T20 विश्व कप के दौरान जब क्रिप्टो ब्रांड की टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाढ़ आ गई थी. इसके कारण कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने अपने मार्केटिंग कैंपन को निलंबित कर दिया. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए ASCI दिशा-निर्देश भी दिए. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) को विनियमित करने वाले ये अहम निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं.

हालांकि जून में ऑक्टाएफएक्स ASCI ने बताया कि जनवरी और मई के बीच क्रिप्टो-संबंधित 400 विज्ञापनों उसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ. इसे लेकर कुल शिकायतों में से 92 प्रतिशत यूट्यूब पर एक्टिव इंफ्लुएंसर्स यानी प्रभावशाली लोगों के खिलाफ दर्ज की गईं.

भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा हाल ही में घोषित नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माने का प्रावधान है. ये नए दिशानिर्देश अगले कुछ दिनों में लागू होने की संभावना है. दरअसल कंटेंट निर्माता और सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स को सोशल मीडिया पर प्रॉडक्ट को बढ़ावा देने के लिए कई ब्रांड्स द्वारा भुगतान किया जाता है.

प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स को किसी ब्रांड के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा करनी होगी यदि वे किसी उत्पाद का समर्थन करने के लिए उनसे पैसे लेते हैं.

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