ExifTool 12.52
डाउनलोड ExifTool 12 - पुस्तकालय पर्ल मंच स्वतंत्र प्लस एक कमांड लाइन आवेदन करने के लिए पढ़ने, लिखने, और जानकारी संपादित करें, फ़ाइल प्रकार
ExifTool:
ExifTool का एक पुस्तकालय है पर्ल मंच स्वतंत्र प्लस एक कमांड लाइन आवेदन के लिए पढ़ने, लिखने, और संपादन मेटा जानकारी के बारे में विभिन्न प्रकार की फ़ाइल. ExifTool ओलिंप व्यापार के लिए बाइनओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट री रोबोट समर्थन कई प्रारूपों में मेटाडाटा सहित EXIF , जीपीएस , आईपीटीसी , एक्सएमपी , ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट JFIF , GeoTIFF , आईसीसी प्रोफ़ाइल , फ़ोटोशॉप आईआरबी , FlashPix , AFCP और ID3 , के रूप में अच्छी तरह के रूप में नोटों के निर्माता कई डिजिटल कैमरा कैनन , Casio , DJI , FLIR , FujiFilm , जीई , GoPro , हिमाचल प्रदेश , संयुक्त उद्यम कम्पनी / विक्टर , कोडक , पत्ती , Minolta / Konica-Minolta , मोटोरोला , Nikon , Nintendo , ओलिंप / Epson , Panasonic / Leica , Pentax / असाही , चरण, एक , Reconyx , Ricoh , सैमसंग , Sanyo , सिग्मा / Foveon और सोनी ।
ExifTool - संपादित फ़ाइल कमांड लाइन का उपयोग कर
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपयोगिताओं के साथ काम कर सकते हैं की एक बड़ी संख्या के प्रकार मेटा-डेटा अलग है, उदाहरण के लिए, के साथ EXIF, जीपीएस, आईपीटीसी, FlashPix, AFCP और ID3, के रूप में अच्छी तरह से अन्य बातों के रूप में, इस सूची में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध. यदि आप नहीं जानते कि कैसे का उपयोग करने के लिए कमांड लाइन है ExifTool की संभावना है करने के लिए कठिनाइयों का कारण के लिए आप.
परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बनाए गए नए नियम-नकल करने और करवाने वालों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा |
परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बनाए गए नए नियम, राजस्थान सरकार ने Exam में नकल रोकने के लिए कठोर नियम बनाए, परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, नकल गिरोह की सम्पति भी जप्त कर ली जाएगी |
राजस्थान राज्य में हाल कुछ ऐसा है कि जिस किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन होता हैं, तो परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है या फिर परीक्षा के दिन जमकर नकल चलती है। इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नए नियम बनाने की सोच ली हैं।
नए नियमों के अनुसार आने वाली भर्तियों में हर एक तरह की नकल को तो रोका ही जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति नकल कराने की कोशिश करेगा,तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। खासतौर पर नकल गिरोह के पकड़े जाने पर उन्हें जिंदगी भर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता हैं। गहलोत सरकार के द्वारा यह नियम केवल इसी लिए बनाए जा रहे हैं ताकि देश के युवाओं का भविष्य खराब ना हो।
इस बात का तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी भर्ती में नकल का मामला सामने आता हैं, तो उसके बाद उस भर्ती को पूरा होने में सालों साल लग जाते हैं जिसके बाद उम्मीदवार केवल इंतजार ही करते रहते हैं। आगे हम आपको सरकार के इस नए नियम की संपूर्ण जानकारी देते हैं।
Handwritten Notes के लिए फॉर्म भरे
नकल गिरोह के पकड़े जाने पर की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त
- राजस्थान सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि यदि कोई भी नकल गिरोह नकल करवाता है या फिर परीक्षा के समय उम्मीदवारों को नकल करवाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करता ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही तो की ही जाएगी l साथ ही नकल गिरोहों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा यह भी बात सामने आई है कि सरकार के द्वारा नकल गिरोह पर 10 करोड रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि यह नया कानून सभी College-University व शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू होगा।
- सरकार के द्वारा यह भी बात साफ की गई है कि नकल गिरोहों की संपत्ति कुर्क करने का हक केवल सरकार के पास ही रहेगा। कोई भी पुलिस उप अधीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी इस मामले की जांच नहीं ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट कर सकेगा। राजस्थान राज्य में एक Special Court का गठन भी किया जाएगा इस स्पेशल कोर्ट के माध्यम से ही नकल गिरोह को सजा सुनाई जाएगी।
10 लाख से 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के अतिरिक्त होगी, 10 साल तक की सजा
- सरकार के द्वारा यह ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट भी फैसला लिया गया है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में नकल ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट करता हुआ पाया जाता हैं, तो उसे 3 साल तक की सजा व 1 लाख तक का जुर्माना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 9 महीने तक की जेल भी हो सकती है।
- इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति Paper Leak या फिर परीक्षा में नकल से संबंधित अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर बाद में उस व्यक्ति का नाम सामने आता हैं, तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा के साथ-साथ 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता हैं। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा, तो उस स्थिति में उन्हें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उनकी संपत्ति जप्त करने की बात तो पहले ही कह दी गई हैं।
केंद्र की परीक्षाएं नहीं आएंगे प्रस्तावित कानून के दायरे में
- राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्र की परीक्षाओं को प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया हैं। जैसे NEET, JEE, UPSC, CBSC आदी परीक्षाएं राजस्थान सरकार के इस कानून के दायरे में नहीं आएंगी।
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ओलिंप व्यापार के लिए बाइनरी रोबोट
- इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के Advocate Yalp Singh का कहना है कि राजस्थान सरकार ने नकल गिरोह की संपत्ति जप्त करने का अधिकार अपने पास रखा हैं जबकि यह बिल्कुल गलत हैं। उनका मानना है कि संपत्ति जप्त करने का अधिकार जांच अधिकारी के पास होना चाहिए, क्योंकि वही जांच के दौरान इस बात का खुलासा करेंगे कि व्यक्ति नकल से संबंधित किसी भी मामले में शामिल है या नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल कोर्ट के गठन पर यह कहा है कि यह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि Special Court के माध्यम से आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जा सकेगी।
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